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“बेस्ट बिफोर डेट” प्रदर्शित करना हुआ अनिवार्य

खुली बिकने वाली मिठाइयाँ कितने समय तक इस्तेमाल करना अच्छा है अब इसका पता चल सकेगा। फूड सेफ़्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (एफएसएसआई) ने खुली बिकने वाली मिठाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश “मैनुफेक्चरिंग डेट” और “बेस्ट बिफोर डेट” को प्रदर्शित करने के संबंध में है। खुली बिक्री के लिए आउटलेट पर रखी मिठाई की “बेस्ट बिफोर डेट” प्रदर्शित करना अब अनिवार्य होगा…

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“बेस्ट बिफोर डेट” प्रदर्शित करना हुआ अनिवार्य
खुली बिकने वाली मिठाइयाँ कितने समय तक इस्तेमाल करना अच्छा है अब इसका पता चल सकेगा। फूड सेफ़्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (एफएसएसआई) ने खुली बिक्री मिठाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश "मैनुफेक्चरिंग डेट" और "बेस्ट बिफोर डेट" को प्रदर्शित करने के संबंध में है। खुली बिक्री के लिए आउटलेट पर रखी मिठाई की "बेस्ट बिफोर डेट" प्रदर्शित करना अब अनिवार्य होगा। जनहित और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फूड सेफ़्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (एफएसएसआई) ने यह आदेश जारी किया है। एफएसएसआई ने बासी, खाने योग्य न रहने वाली (एक्स्पायर्ड) मिठाइयों की बिक्री की सूचनाओं को संज्ञान में लिया है। यह कई संभावित स्वास्थ्य खतरों को खड़ा करती हैं। इस आदेश के अनुसार खुली बिकने वाली मिठाइयों की ट्रे या कंटेनर पर "बेस्ट बिफोर डेट" प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह अनिवार्यता 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी। मिठाई व्यवसाय से जुड़े सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (एफबीओ) को इसका पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एफबीओ मिठाइयों की "डेट ऑफ मनुफ़ेक्चरिंग' (निर्माण तिथि) भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसा करना पूरी तरह से उनकी इच्छा पर है। निर्माण तिथि/ बनाने की तारीख डालने की कोई बाध्यता नहीं है। मिठाई बेचने वाले सभी दुकानदारों को अब मिठाई किस तारीख से पहले उपयोग करना अच्छा है ये निर्धारित करना होगा। शोकेस में लगी खुली बिकने वाली मिठाइयों की ट्रे में ये तारीख प्रदर्शित करनी होगी। तारीख निर्धारण उत्पाद की प्रकृति और स्थानीय स्थिति के आधार पर निर्धारित करने के लिए कहा गया है। इसमें सहायक एक मार्गदर्शिका भी एफएसएसआई अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा रहा है। मार्गदर्शिका में विभिन्न मिठाइयों की "शेल्फ लाइफ" संबंधी जानकारी उपलब्ध है। शेल्फ लाइफ उस समय अवधि को बताता है जिसमें कोई वस्तु उपयोग करने योग्य रहती है। इस अवधि में वस्तु खाने योग्य या बिक्री योग्य रहती है। एफएसएसआई ने इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कहा है।
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